आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 10 Part II

नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

त्वरित सारांश (TL;DR)
गारंटी देता है कि एक बार भारतीय नागरिक बनने के बाद आपकी नागरिकता और अधिकार किसी सरकारी आदेश या अफसर द्वारा मनमाने ढंग से नहीं छीने जा सकते।
अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकों को स्थायी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत का नागरिक निरंतर नागरिक बना रहेगा। कोई भी पुलिस अफसर या सरकारी अधिकारी किसी नागरिक को मनमाने ढंग से "गैर-नागरिक" घोषित नहीं कर सकता या उसके अधिकार नहीं छीन सकता।
किसी भी अफसर द्वारा मनमाने ढंग से नागरिकता छीने जाने से सुरक्षा
अवैध प्रशासनिक आदेशों से नागरिकता खोने से बचाव
पासपोर्ट, मताधिकार व संवैधानिक सुरक्षा का स्थायी अधिकार
नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून केवल संसद बना सकती है, कोई स्थानीय अधिकारी नहीं
संसद के पास नागरिकता कानून बनाने और विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है।
यह आम नागरिकों को पुलिस या अफसरों की उस धमकी से बचाता है जिसमें वे नागरिकता या अधिकारों पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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