आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 18 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

उपाधियों का अंत

त्वरित सारांश (TL;DR)
उपाधियों का अंत: गणतंत्र में सभी नागरिकों की बराबरी बनाए रखने के लिए राज्य को वंशानुगत या सामंती उपाधियां (जैसे महाराजा, राय बहादुर, सर) प्रदान करने से रोकता है (केवल सैन्य व शैक्षणिक सम्मान मान्य)।
अंग्रेजी शासन में 'राय बहादुर', 'खान बहादुर' और 'सर' जैसी उपाधियां देकर समाज में कृत्रिम ऊंच-नीच पैदा की जाती थी। अनुच्छेद 18 इस सामंती व्यवस्था को समाप्त करता है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना या विद्या (जैसे परमवीर चक्र, पीएचडी, डॉक्टर) संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि नहीं देगा।

'बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996)' में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधि' नहीं हैं, बल्कि उत्कृष्ट योगदान का सम्मान हैं—बशर्ते पुरस्कार विजेता इनका प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे (Prefix/Suffix) उपाधि की तरह न करें।
बिना किसी सामंती या वंशानुगत विशेषाधिकार वर्ग के समान गणतांत्रिक नागरिक सम्मान का अधिकार
केवल वास्तविक सैन्य वीरता और शैक्षणिक/वैज्ञानिक योग्यता के सम्मान की संवैधानिक मान्यता
पद्म पुरस्कारों या भारत रत्न को नाम के आगे-पीछे उपाधि की तरह लिखने पर संवैधानिक रोक
कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, और लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी भेंट नहीं ले सकता।
यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म से "महाराजा" या "लाट साहब" नहीं है; संविधान के आगे हर नागरिक का दर्जा बराबर है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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