मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम (बंधुआ मजदूरी) का प्रतिषेध
त्वरित सारांश (TL;DR)
मानव तस्करी, बेगार (बिना मजदूरी जबरन काम) और हर प्रकार के बंधुआ मजदूरी व शोषण को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और श्रमिकों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी को उसकी मर्जी के बिना काम करने पर मजबूर करना या न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना इस अनुच्छेद के तहत अवैध 'बलात श्रम' माना जाता है।
यह आपको क्या अधिकार देता है?
बंधुआ मजदूरी और गुलामी से मुक्ति का अधिकार
किए गए काम का कानूनी न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार
तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास की गारंटी
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए बिना भेदभाव अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह प्रवासी मजदूरों, ईंट भट्ठा श्रमिकों और घरेलू कामगारों को कर्ज या मजबूरी के नाम पर बंधुआ बनाए जाने से बचाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें: