आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 24 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन (बाल श्रम) का प्रतिषेध

त्वरित सारांश (TL;DR)
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक रोजगार में काम पर लगाने पर पूर्ण रोक लगाता है।
अनुच्छेद 24 बाल अधिकारों की ढाल है। यह 14 साल से छोटे बच्चों को जोखिम भरे कामों, फैक्ट्रियों या खदानों में काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 21A के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे का स्थान स्कूल में है, काम पर नहीं।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतरनाक काम से मुक्ति का अधिकार
मजदूरी के बदले मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा पाने का हक
बाल श्रम कराने वाले नियोक्ताओं पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई
बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के संरक्षण के लिए यह प्रतिबंध सख्त है।
यह मासूम बच्चों को कारखानों की आग और कोयले की कालिख से बचाकर उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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