आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 243ZH Part IX-B

सहकारी सोसाइटियों संबंधी परिभाषाएं

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 243ZH (सहकारी सोसाइटियों संबंधी परिभाषाएं): 97वें संविधान संशोधन (भाग IX-B) के तहत सहकारी समितियों (Co-operative Societies) के लोकतांत्रिक प्रबंधन व पारदर्शिता का नियम।
97वें संविधान संशोधन अधिनियम (2011) द्वारा जोड़े गए भाग IX-B (सहकारी समितियां) का अनुच्छेद 243ZH 'सहकारी सोसाइटियों संबंधी परिभाषाएं' का उपबंध करता है। यह कृषि, डेयरी, आवास (Housing Society) और ऋण सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक चुनाव, बोर्ड सदस्यों के 5 वर्षीय कार्यकाल, स्वतंत्र ऑडिट, वार्षिक आम बैठक और प्रत्येक सदस्य के सूचना व हिसाब देखने के अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 243ZH): Part IX-B के अंतर्गत 'सहकारी सोसाइटियों संबंधी परिभाषाएं' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 1 खंड (Clauses) व 8 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
सुप्रीम कोर्ट ने 'भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021)' में बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Co-operatives) पर भाग IX-B को पूर्णतः लागू रखा तथा राज्य समितियों के लिए राज्यों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया।
यह करोड़ों किसानों, दुग्ध उत्पादकों, हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट मालिकों और सहकारी बैंकों के सदस्यों को मनमानी व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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