आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 27 Part III ★ मौलिक अधिकार — नागरिक सुरक्षा कवच

किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

त्वरित सारांश (TL;DR)
धार्मिक करों से मुक्ति: किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कर (Tax) देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण में खर्च की जाती हो।
अनुच्छेद 27 भारतीय पंथनिरपेक्षता का वित्तीय स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों के नागरिकों से वसूले गए सरकारी टैक्स के पैसे को किसी एक विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए समर्पित नहीं किया जा सकता। हालांकि, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन के लिए लिया जाने वाला मामूली 'सेवा शुल्क' (Fee) टैक्स नहीं माना जाता।
किसी भी सरकारी धार्मिक कर (Religious Tax) या जबरन वसूली से पूर्ण मुक्ति
करदाताओं के पैसे का किसी एक धर्म के पक्ष में भेदभावपूर्ण उपयोग करने के खिलाफ कोर्ट जाने का हक
सरकारी खजाने का सभी नागरिकों के कल्याण के लिए पंथनिरपेक्ष उपयोग
यह धार्मिक टैक्स पर रोक लगाता है, लेकिन तीर्थस्थलों पर साफ-सफाई व ऑडिट के लिए लिए जाने वाले नियामक शुल्क (Fee) पर नहीं।
यह गारंटी देता है कि आपके द्वारा दिया गया इनकम टैक्स और जीएसटी स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर खर्च होगा, न कि किसी एक धर्म के सरकारी प्रचार पर।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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