आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 324 Part XV

निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग (Election Commission) में निहित होना

त्वरित सारांश (TL;DR)
लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा चुनावों का संचालन, नियंत्रण और निष्पक्षता की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र चुनाव आयोग (ECI) को सौंपता है।
अनुच्छेद 324 देश में निष्पक्ष चुनावों की रीढ़ है। यह चुनाव आयोग को सरकार से स्वतंत्र होकर चुनाव कराने की पूरी शक्ति देता है। सत्ताधारी दल चुनाव आयोग पर दबाव न बना सके, इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह संसद के महाभियोग के बिना नहीं हटाया जा सकता।
समय पर, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों में वोट देने का अधिकार
आदर्श आचार संहिता (MCC) द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का निर्बाध अधिकार
चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के दायरे में निष्पक्ष रहकर काम करना होता है; इसके फैसले अदालत की समीक्षा के अधीन हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार धांधली करके सत्ता में न बनी रहे और जनता जिसे चाहे उसी की सरकार बने।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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