हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 394A (हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ): भाग XXII के तहत संविधान का संक्षिप्त नाम, लागू होने की तिथि (26 जनवरी 1950), हिंदी में प्राधिकृत पाठ और औपनिवेशिक कानूनों का निरसन।
सरल नागरिक भाषा में अर्थ
संविधान के अंतिम भाग XXII (अनुच्छेद 393-395) का अनुच्छेद 394A 'हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ' का ऐतिहासिक प्रावधान करता है। अनुच्छेद 393 इसे 'भारत का संविधान' नाम देता है, अनुच्छेद 394 इसके 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू होने की घोषणा करता है, अनुच्छेद 394A हिंदी में इसके प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था करता है, और अनुच्छेद 395 ब्रिटिश काल के 1935 व 1947 के अधिनियमों को समाप्त कर भारत की पूर्ण संवैधानिक संप्रभुता स्थापित करता है।
प्रमुख संवैधानिक उपबंध एवं बिंदु
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 394A): Part XXII के अंतर्गत 'हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 4 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अपवाद एवं युक्तियुक्त निर्बंधन (सीमाएं)
अनुच्छेद 395 द्वारा ब्रिटिश संसद के कानूनों को निरसित कर यह सिद्ध किया गया कि भारतीय संविधान की सर्वोच्च शक्ति 'हम, भारत के लोग' से आती है।
दैनिक जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह 26 जनवरी 1950 को भारत को औपनिवेशिक कानूनों से मुक्त कर पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें: