आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 47 Part IV

पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

त्वरित सारांश (TL;DR)
पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार: लोगों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार को सरकार का प्राथमिक कर्तव्य घोषित करता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 47 स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि जनता के पोषाहार स्तर (Nutrition) और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य (Public Health) का सुधार करना राज्य के 'प्राथमिक कर्तव्यों' में से एक है। साथ ही, यह औषधीय प्रयोजनों से भिन्न स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और नशीले पदार्थों (Drugs) के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। मिड-डे मील, आंगनवाड़ी पोषण अभियान, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और खाद्य सुरक्षा कानून (FSSAI) इसी अनुच्छेद की देन हैं।
सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, टीकाकरण और सस्ती जीवनरक्षक दवाएं (जन औषधि) पाने का हक
गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के लिए आंगनवाड़ी पोषण और स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील का अधिकार
मिलावटी खाद्य पदार्थों और नशीले ड्रग्स के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून (FSSAI) व NDPS एक्ट का संरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शराब या नशीले पदार्थों का व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार नहीं है; राज्य जनस्वास्थ्य के हित में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है।
यह सरकार को याद दिलाता है कि सरकारी अस्पताल, बच्चों का पोषण और शुद्ध भोजन कोई दान नहीं, बल्कि सरकार का "प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्य" है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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