आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 108 Part V

कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 108 (कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक): भाग V के तहत भारतीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा) की संरचना, कार्यप्रणाली व कानून निर्माण के नियम।
संविधान के भाग V के अध्याय II (संसद) में अनुच्छेद 108 'कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' का प्रावधान करता है। यह लोकसभा व राज्यसभा के गठन, अध्यक्ष/सभापति की शक्तियों, सांसदों की अर्हता व निरर्हता, कोरम (गणपूर्ति), विधेयकों को पास करने, बजट अनुदान और संसदीय विशेषाधिकारों की संवैधानिक प्रक्रिया तय करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 108): Part V के अंतर्गत 'कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 7 खंड (Clauses) व 6 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
संसद की सभी विधायी कार्रवाइयां और नियम संविधान के प्रावधानों, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 13) और मूल ढांचे के अधीन हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि देश का हर कानून और बजट खर्च जनता के चुने हुए सांसदों द्वारा तय संवैधानिक नियमों के तहत ही पास हो।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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