आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 124 Part V

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना और गठन

त्वरित सारांश (TL;DR)
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता व स्वतंत्रता के संवैधानिक नियम तय करता है।
अनुच्छेद 124 देश के सबसे बड़े न्यायालय—सुप्रीम कोर्ट—की स्थापना करता है। यह न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखता है। किसी भी जज को सरकार अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती; उन्हें केवल संसद में महाभियोग (दो-तिहाई बहुमत) द्वारा ही साबित कदाचार पर हटाया जा सकता है।
राजनीतिक दखल से मुक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पूरे देश में लागू कराने का संवैधानिक अधिकार
नागरिक अधिकारों की निर्भीक रक्षा के लिए जजों की सुरक्षा
जज 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वे भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते।
यह सुनिश्चित करता है कि जब एक आम नागरिक सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़े, तो जज बिना किसी भय या लालच के निष्पक्ष फैसला दे सके।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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