आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 70 Part V

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 70 (अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन): भाग V के तहत संघीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद) का संवैधानिक नियम।
संविधान के भाग V (संघ की कार्यपालिका) का अनुच्छेद 70 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन' को निर्धारित करता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्वाचन, पदावधि, शपथ, पात्रता या संवैधानिक कर्तव्यों की स्पष्ट प्रक्रिया तय करता है ताकि संघ सरकार संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 70): Part V के अंतर्गत 'अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अनुच्छेद 74 और 75(3) के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं।
यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर पारदर्शी चुनाव, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निरंतरता सुनिश्चित करता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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