वाक्-स्वतंत्रता आदि छह मूल स्वतंत्रताओं का संरक्षण
अनुच्छेद 19 भारतीय लोकतंत्र की प्राणवायु है। यह अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है: • अनुच्छेद 19(1)(a) — वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: इसमें बोलने, लिखने, प्रेस की आजादी, सरकारी नीतियों की आलोचना करने, सूचना का अधिकार (RTI), इंटरनेट के माध्यम से विचार रखने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार शामिल है। • अनुच्छेद 19(1)(b) — शांतिपूर्वक और निरायुध (बिना हथियार) सम्मेलन का अधिकार: शांतिपूर्ण धरना, जुलूस और जनसभा करने का अधिकार। • अनुच्छेद 19(1)(c) — संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार: राजनीतिक दल, मजदूर यूनियन, एनजीओ या सोसाइटी बनाने की आजादी। • अनुच्छेद 19(1)(d) — भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार: देश के किसी भी राज्य या शहर में बिना रोक-टोक आने-जाने की स्वतंत्रता। • अनुच्छेद 19(1)(e) — भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार: किसी भी राज्य में किराये पर रहने या बसने का हक। • अनुच्छेद 19(1)(g) — कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार: रेहड़ी-पटरी वाले से लेकर स्टार्टअप और पेशेवरों तक को अपनी आजीविका कमाने की आजादी।