क्या आप सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी का वीडियो बना सकते हैं?
हाँ! सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी का वीडियो बनाना आपका संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते आप उनके काम में बाधा न डालें।
- • हाई कोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी की कोई निजी प्राइवेसी नहीं होती।
- • पुलिस केवल वीडियो बनाने के नाम पर फोन नहीं छीन सकती और न ही वीडियो डिलीट करवा सकती है।
- सुरक्षित दूरी पर रहकर वीडियो बनाएं ताकि कोई काम में बाधा का आरोप न लगा सके।
- फोन छीनने की कोशिश पर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करें।
क्या नागरिकों के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और तख्तियां लेकर विरोध जताने का अधिकार है?
हाँ! बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होना और विरोध जताना अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत मौलिक अधिकार है।
- • लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है।
- • बिना ठोस हिंसा की आशंका के धारा 144 लगाना असंवैधानिक है।
- शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराएं और मनमाने प्रतिबंधों को हाई कोर्ट में चुनौती दें।
भारत में सिंगल पेरेंट द्वारा बच्चा गोद लेना: क्या अविवाहित महिला या पुरुष कानूनी रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं?
हाँ! किशोर न्याय अधिनियम 2015 और कारा (CARA) नियमों के तहत, एक अकेली अविवाहित महिला किसी भी लिंग (बेटा या बेटी) का बच्चा गोद ले सकती है, जबकि अकेला पुरुष केवल बेटा गोद ले सकता है। अविवाहित होना कोई कानूनी बाधा नहीं है।
- • 1. अकेली महिला किसी भी लिंग (लड़का या लड़की) का बच्चा कानूनी रूप से गोद ले सकती है।
- • 2. अकेला पुरुष केवल लड़के को ही गोद ले सकता है, लड़की को गोद लेने की अनुमति कानूनन नहीं है।
- • 3. गोद लेने वाले अभिभावक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और स्थिर आय होना अनिवार्य है।
- 1. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट (cara.wcd.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
- 2. पहचान पत्र, आय प्रमाण, मेडिकल फिटनेस और होम स्टडी रिपोर्ट (HSR) अपलोड करें।
- 3. मान्यता प्राप्त एजेंसी 3 महीने के भीतर घर का भौतिक निरीक्षण करती है।
- 4. जिला मजिस्ट्रेट अंतिम कानूनी एडॉप्शन आदेश जारी करते हैं जो पूर्ण मातृत्व/पितृत्व अधिकार देता है।
मृतक की गरिमा का अधिकार: क्या प्रत्येक मृत नागरिक को सम्मानजनक अंतिम संस्कार का मौलिक अधिकार है?
हाँ! सुप्रीम कोर्ट (पं. परमानंद कटारा केस) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा का अधिकार मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। प्रत्येक मृतक को उसके धर्म के अनुसार सम्मानजनक अंतिम संस्कार पाने का मौलिक अधिकार है।
- • 1. अस्पताल, मोर्चरी या श्मशान घाट पैसे के लिए शव को रोक नहीं सकते और न ही मनमानी फीस वसूल सकते हैं।
- • 2. शव का अपमान करना, लापरवाही बरतना या सौदा करना धारा 301 BNS (297 IPC) के तहत गंभीर अपराध है।
- • 3. लावारिस या गरीब शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराना स्थानीय नगर निगम की वैधानिक जिम्मेदारी है।
- 1. श्मशान घाट या कब्रिस्तान में अवैध वसूली होने पर नगर निगम कमिश्नर को तुरंत सूचित करें।
- 2. यदि अस्पताल बिल के लिए शव को बंधक बनाए, तो 112 पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुलाएं।
- 3. उच्च न्यायालय में आपातकालीन अर्जी देकर शव की तत्काल रिहाई का आदेश लें।
- 4. राज्य मानवाधिकार आयोग में अनुच्छेद 21 के तहत मृतक की गरिमा हनन की शिकायत दर्ज कराएं।