क्या मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक सकता है, ताला लगा सकता है या बिजली-पानी काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! मकान मालिक जबरन बेदखल नहीं कर सकता और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं काट सकता है।
- • किराया बकाया होने पर भी मकान मालिक बिजली-पानी नहीं काट सकता। यह कानूनन अपराध है।
- • बेदखली के लिए कानूनी नोटिस और अदालत का आदेश अनिवार्य है।
- ताला लगाने या मारपीट करने पर तुरंत 112 पर फोन करें।
- रेंट कंट्रोलर के पास बुनियादी सुविधा बहाली की अर्जी दें।
क्या मकान मालिक किराया विवाद में आपकी बिजली या पानी की सप्लाई काट सकता है?
बिल्कुल नहीं! बिजली और पानी जीवन की अनिवार्य जरूरतें हैं। इन्हें काटने वाले मकान मालिक के खिलाफ कोर्ट तत्काल बहाली का आदेश और हर्जाना लगाती है।
- • मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत मकान मालिक को जरूरी सेवाएं रोकने की सख्त मनाही है।
- मकान मालिक को सूचित करें और रेंट कंट्रोलर के पास आपातकालीन अर्जी लगाएं।
क्या मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के आपकी मर्जी के बिना फ्लैट में घुस सकता है?
नहीं। किराये का मकान किरायेदार का निजी स्थान है। मकान मालिक को अंदर आने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
- • निरीक्षण केवल सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकता है।
- कहें: 'सर, नियम अनुसार आने से 24 घंटे पहले सूचित करें।'
क्या मकान मालिक सामान्य टूट-फूट के नाम पर पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट हड़प सकता है?
नहीं। सामान्य टूट-फूट या हल्के पेंट फीके पड़ने के नाम पर पूरी सिक्योरिटी काटना गैरकानूनी है। तय समय में रिफंड देना अनिवार्य है।
- • मकान खाली करने के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाना अनिवार्य है।
- चाबी सौंपते समय कमरे का वीडियो बनाएं और कटौती पर जीएसटी बिल की मांग करें।
क्या हाउसिंग सोसाइटी (RWA) कुंवारों (Bachelors) को फ्लैट देने पर रोक लगा सकती है?
नहीं। आरडब्ल्यूए (RWA) को मकान मालिक के किराये पर देने के अधिकार या किरायेदारों के आने-जाने पर मनमाना कर्फ्यू लगाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है।
- • सोसाइटी के नियम देश के संविधान और नागरिक अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकते।
- सोसाइटी को बताएं कि मनमाने नियम असंवैधानिक हैं, और परेशान करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
क्या मकान मालिक बीच किरायेदारी में अचानक 30% से 50% तक किराया बढ़ा सकता है?
नहीं। किराये में वृद्धि केवल रेंट एग्रीमेंट में लिखी शर्तों (आमतौर पर सालाना 5% से 10%) के अनुसार ही हो सकती है। बीच में अचानक 30-50% बढ़ाना कानूनन अमान्य है।
- • किराया बढ़ाने से पहले 3 महीने का अग्रिम लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दिखाएं और बताएं कि मनमाना किराया बढ़ाना समझौते का उल्लंघन है।
सोसाइटी में पालतू कुत्ता: क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पालतू जानवरों पर रोक लगा सकती है?
पूर्णतः गैरकानूनी! भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के नियमों और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, कोई भी RWA पालतू कुत्ते-बिल्लियों पर रोक नहीं लगा सकती, न ही लिफ्ट के उपयोग पर अतिरिक्त शुल्क या पाबंदी लगा सकती है।
- • 1. आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- • 2. पालतू जानवर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं; उन्हें सीढ़ियों से ले जाने के लिए मजबूर करना अवैध है।
- • 3. कुत्ते का कभी-कभार भौंकना कानूनी उपद्रव नहीं है; मालिक को सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा (leash) बांधकर रखना चाहिए।
- 1. सोसाइटी के नोटिस का जवाब AWBI दिशानिर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) का हवाला देकर दें।
- 2. नगर निगम में कुत्ते का पंजीकरण कराएं और नियमित टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें।
- 3. आरडब्ल्यूए द्वारा दुर्व्यवहार या लिफ्ट रोकने पर 112 पर फोन करें और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत करें।
- 4. सिविल कोर्ट से आरडब्ल्यूए के मनमाने नियमों पर रोक (Stay Order) प्राप्त करें।
बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा देने में सालों की देरी की: रेरा (RERA) से ब्याज और पूरा रिफंड कैसे पाएं?
रेरा (RERA) कानून की धारा 18 के अनुसार, यदि बिल्डर तय समय पर फ्लैट नहीं देता, तो खरीदार को ब्याज सहित पूरा पैसा वापस लेने या कब्जा मिलने तक हर महीने का ब्याज पाने का पूर्ण कानूनी अधिकार है।
- • 1. फ्लैट खरीदार को देरी के हर महीने के लिए एसबीआई एमसीएलआर + 2% की दर से ब्याज पाने का हक है।
- • 2. खरीदार चाहे तो प्रोजेक्ट से हटकर जमा की गई पूरी रकम ब्याज सहित तुरंत वापस ले सकता है।
- • 3. बिल्डर के एकतरफा अनुबंध (जैसे केवल ₹5 प्रति वर्ग फुट जुर्माना) को अदालतें खारिज कर चुकी हैं।
- 1. अपने बिल्डर-बायर एग्रीमेंट में कब्जा देने की वादा की गई तारीख देखें।
- 2. राज्य के रेरा (RERA) पोर्टल पर जाकर प्रोजेक्ट की स्थिति और रजिस्ट्रेशन देखें।
- 3. धारा 31 के तहत रेरा में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और मासिक ब्याज की मांग करें।
- 4. रेरा प्राधिकरण बिल्डर के बैंक खाते कुर्क कर वसूली वारंट जारी करता है।