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⛔ CANNOT CALL TO POLICE STATION
🌐 अखिल भारतीय कानून
क्या पुलिस किसी महिला, 15 साल से कम के बच्चे या बुजुर्ग को पूछताछ के लिए थाने बुला सकती है?
नहीं! कानूनन महिलाओं, 15 वर्ष से कम के बच्चों या 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को थाने बुलाने की मनाही है। पूछताछ उनके घर पर ही होगी।
लागू कानून व प्रावधान:
Section 160(1) Proviso CrPC / Section 179(1) BNSS
अधिकारी से शांत एवं विनम्र भाषा में क्या बोलें:
🛡️ अनुच्छेद 21, 15 कवच
“धारा 160 के अनुसार महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जा सकता। आप मेरे घर आकर बयान दर्ज करें। (संविधान के Article 21 (Personal Dignity), Article 15(3) के तहत सुरक्षित)।”
कानून क्या कहता है
- • धारा 160 CrPC के अनुसार किसी भी महिला या 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को थाने आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- • पूछताछ केवल उनके घर पर ही की जा सकती है।
मौके पर क्या कहें और क्या करें
- स्पष्ट कहें: "धारा 160 के अनुसार महिलाओं को थाने नहीं बुलाया जा सकता। आप मेरे घर आकर बयान दर्ज करें।
- 1091 या अपने वकील से संपर्क करें।