क्या हर कंपनी में महिला सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) होना अनिवार्य है?
हाँ। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में वरिष्ठ महिला की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- • समिति में कम से कम 50% महिला सदस्य और एक बाहरी सामाजिक संस्था का सदस्य होना अनिवार्य है।
- घटना के 3 महीने के भीतर समिति को लिखित शिकायत दें। 90 दिनों में जांच पूरी होना अनिवार्य है।
क्या बालिग महिला बिना पति की अनुमति के 24 सप्ताह तक गर्भपात (Abortion) करा सकती है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रजनन का अधिकार केवल महिला का है; कानूनी सीमा (24 सप्ताह) में गर्भपात के लिए पति या ससुराल वालों की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- • यह अधिकार विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को समान रूप से प्राप्त है।
- सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लें, केवल आपकी सहमति पर्याप्त है।
नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाएं (शाम 7 से सुबह 6): क्या कंपनी द्वारा घर तक कैब और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य है?
अनिवार्य है! दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिला कर्मचारियों को काम पर रखने वाली कंपनियों को जीपीएस युक्त कैब, सुरक्षा गार्ड और घर के दरवाजे तक सुरक्षित छोड़ने की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- • 1. कंपनियां रात में महिलाओं को अपने साधन से आने-जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं, कैब की जिम्मेदारी कंपनी की है।
- • 2. कैब में चालू जीपीएस ट्रैकर और आपातकालीन एसओएस (SOS) बटन होना अनिवार्य है।
- • 3. यदि महिला कर्मचारी कैब में पहली पिक-अप या आखिरी ड्रॉप है, तो कैब में सुरक्षा गार्ड का होना अनिवार्य है।
- 1. रात में कैब न मिलने पर एचआर और ट्रांसपोर्ट विभाग को लिखित शिकायत भेजें।
- 2. कंपनी ऐप पर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन और जीपीएस लोकेशन जरूर चेक करें।
- 3. रात में असुरक्षित महसूस होने पर तुरंत 112 डायल कर पुलिस पेट्रोलिंग की मदद लें।
- 4. श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) को सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायत करें।