क्या कंपनी नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद भी आपका रिलीविंग लेटर या अनुभव प्रमाण पत्र रोक सकती है?
नहीं। नोटिस पूरा होने पर अनुभव प्रमाण पत्र रोकना आजीविका के अधिकार (अनुच्छेद 21) और रोजगार की स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है।
- • हाईकोर्ट ने माना है कि अनुभव प्रमाण पत्र कर्मचारी का वैधानिक अधिकार है।
- एचआर को लिखित ईमेल भेजें और न मिलने पर लेबर कमिश्नर या वकील के जरिए लीगल नोटिस भिजवाएं।
क्या कंपनी नौकरी छोड़ने के बाद प्रतिद्वंद्वी कंपनी में काम करने पर 1-2 साल का प्रतिबंध लगा सकती है?
पूरी तरह अमान्य और शून्य! भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के तहत किसी भी नागरिक को उसकी पसंद का रोजगार करने से रोकने वाला कोई भी बॉन्ड कानूनन शून्य (Void) होता है।
- • नौकरी समाप्त होने के बाद लगाया गया कोई भी नॉन-कम्पीट प्रतिबंध भारतीय अदालतों में टिक नहीं सकता।
- कंपनी के नॉन-कम्पीट बॉन्ड की धमकियों से न डरें। केवल कंपनी का गोपनीय डेटा या कोड साथ न ले जाएं।
क्या फीस बकाया होने पर स्कूल आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) या मार्कशीट रोक सकता है?
सख्ती से मना है। विभिन्न हाईकोर्ट्स ने साफ किया है कि मार्कशीट और टीसी छात्र का अधिकार हैं; फीस विवाद में बच्चे का भविष्य बंधक नहीं बनाया जा सकता।
- • स्कूल बकाया फीस के लिए कानूनी रास्ता ले सकता है, लेकिन बच्चे की मार्कशीट नहीं रोक सकता।
- प्रिंसिपल को लिखित आवेदन दें और न मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) में शिकायत करें।
कोचिंग संस्थान बीच में छोड़ा: क्या संस्थान बाकी महीनों की अग्रिम फीस जब्त कर सकता है?
पूर्णतः गैरकानूनी! सीसीपीए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो कोचिंग संस्थान शेष अवधि की फीस जब्त नहीं कर सकता। आनुपातिक रिफंड देना अनिवार्य है।
- • 1. पूरे 2 या 3 साल की फीस एकमुश्त लेना और बीच में छोड़ने का विकल्प न देना अनुचित व्यापार आचरण है।
- • 2. छात्र के हटने की अर्जी के 10 दिनों के भीतर शेष बची अवधि की फीस का आनुपातिक रिफंड करना होगा।
- • 3. "जमा की गई फीस किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगी" जैसी शर्त कानूनी रूप से शून्य और अमान्य है।
- 1. कोचिंग निदेशक को औपचारिक लिखित पत्र देकर बीच में छोड़ने का कारण दर्ज कराएं।
- 2. पत्र में लिखें: "सीसीपीए 2024 गाइडलाइंस के अनुसार शेष समय की फीस 10 दिन में वापस करें।\"
- 3. मना करने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं।
- 4. जिला उपभोक्ता आयोग में अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध वाद दायर करें।
फोन चोरी या मारपीट में पुलिस ने सिर्फ एनसीआर (NCR) थमा दी: एफआईआर न करने पर क्या करें?
ललिता कुमारी निर्णय और बीएनएसएस धारा 173 के तहत, संज्ञेय अपराध (चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी) में पुलिस को बाकायदा एफआईआर दर्ज करनी होगी। आंकड़े छुपाने के लिए केवल एनसीआर पर्ची थमाना गैरकानूनी है।
- • 1. संज्ञेय अपराधों (जैसे मोबाइल स्नैचिंग, चोरी, हमला) में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, केवल एनसीआर नहीं।
- • 2. एनसीआर का अर्थ है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच या गिरफ्तारी नहीं करेगी, जिससे केस ठंडा पड़ जाता है।
- • 3. एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले पुलिसकर्मी को धारा 199 BNS के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है।
- 1. फोन छीने जाने या चोरी होने पर एनसीआर लेने से मना करें; धारा 303 BNS के तहत एफआईआर की मांग करें।
- 2. थाना प्रभारी मना करे, तो बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजें।
- 3. कार्रवाई न होने पर वकील के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 175(3) की अर्जी लगाएं।
- 4. मजिस्ट्रेट पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच करने का कानूनी आदेश देंगे।
सोसाइटी में पालतू कुत्ता: क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पालतू जानवरों पर रोक लगा सकती है?
पूर्णतः गैरकानूनी! भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के नियमों और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, कोई भी RWA पालतू कुत्ते-बिल्लियों पर रोक नहीं लगा सकती, न ही लिफ्ट के उपयोग पर अतिरिक्त शुल्क या पाबंदी लगा सकती है।
- • 1. आरडब्ल्यूए को आम बैठक (AGM) में 100% बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- • 2. पालतू जानवर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं; उन्हें सीढ़ियों से ले जाने के लिए मजबूर करना अवैध है।
- • 3. कुत्ते का कभी-कभार भौंकना कानूनी उपद्रव नहीं है; मालिक को सार्वजनिक स्थानों पर पट्टा (leash) बांधकर रखना चाहिए।
- 1. सोसाइटी के नोटिस का जवाब AWBI दिशानिर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 51A(g) का हवाला देकर दें।
- 2. नगर निगम में कुत्ते का पंजीकरण कराएं और नियमित टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें।
- 3. आरडब्ल्यूए द्वारा दुर्व्यवहार या लिफ्ट रोकने पर 112 पर फोन करें और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शिकायत करें।
- 4. सिविल कोर्ट से आरडब्ल्यूए के मनमाने नियमों पर रोक (Stay Order) प्राप्त करें।
पैतृक संपत्ति की बिक्री: क्या पिता बिना बेटे-बेटियों की सहमति के पैतृक जमीन या मकान बेच सकते हैं?
नहीं! हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार, पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटियों दोनों का जन्म से समान अधिकार होता है। पिता बिना कानूनी विवशता (विधिक आवश्यकता) के बच्चों की सहमति बिना इसे नहीं बेच सकते।
- • 1. चार पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक संपत्ति को परिवार का कोई एक सदस्य अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता।
- • 2. 2005 के संशोधन और विनीता शर्मा निर्णय के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है।
- • 3. बिना सहमति के की गई बिक्री को दीवानी अदालत में चुनौती देकर निरस्त (Cancel) कराया जा सकता है।
- 1. खतौनी और जमाबंदी निकालकर साबित करें कि जमीन पैतृक है, पिता की स्वअर्जित नहीं।
- 2. सब-रजिस्ट्रार को विधिक नोटिस देकर रजिस्ट्री पर रोक लगाने की सूचना दें।
- 3. सिविल कोर्ट में बंटवारे (Partition Suit) और रोक का वाद दायर करें।
- 4. कोर्ट से जमीन की बिक्री और निर्माण पर तुरंत अंतरिम रोक (Stay) हासिल करें।
रजिस्टर्ड दान पत्र (Gift Deed) का निरस्तीकरण: क्या दानदाता संपत्ति दान करने के बाद उसे वापस ले सकता है?
नहीं! संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 126 के तहत, एक बार स्वीकार किया गया रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड स्थायी हो जाता है। दानदाता अपनी मर्जी से इसे रद्द नहीं कर सकता, जब तक कि धोखाधड़ी साबित न हो या वरिष्ठ नागरिक कानून लागू न हो।
- • 1. दान पत्र तभी पूर्ण होता है जब दानदाता के जीवनकाल में कब्जा और स्वीकृति पूरी हो जाए।
- • 2. सब-रजिस्ट्रार कोर्ट के आदेश के बिना एकतरफा रद्दीकरण डीड (Cancellation Deed) रजिस्टर नहीं कर सकते।
- • 3. अपवाद: यदि संतान बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करे, तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के तहत गिफ्ट डीड रद्द हो सकती है।
- 1. मूल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड और अपने नाम दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की रसीद संभालकर रखें।
- 2. यदि दानदाता रद्द कराने की कोशिश करे, तो सब-रजिस्ट्रार को विधिक नोटिस देकर रोकें।
- 3. सिविल कोर्ट में संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) का केस करें।
- 4. बुजुर्ग माता-पिता भरण-पोषण न मिलने पर सीधे एसडीएम/मेंटिनेंस ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाएं।