आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 282 Part XII

संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 282 (संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय): भाग XII के तहत कराधान (Tax), संचित निधि, केंद्र-राज्य राजस्व बंटवारे और संपत्ति के अधिकार का नियम।
संविधान के भाग XII (वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) का अनुच्छेद 282 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय' का प्रावधान करता है। यह बिना कानून के टैक्स न लगाने (265), भारत व राज्यों की संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि (266-267), केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे, वित्त आयोग (280), सरकारी संविदाओं, सरकार पर मुकदमा दायर करने के नागरिक अधिकार (300) और संपत्ति के संवैधानिक अधिकार (300A) को नियंत्रित करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 282): Part XII के अंतर्गत 'संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अनुच्छेद 265 के तहत बिना वैध कानून के कोई टैक्स नहीं वसूला जा सकता और संसद/विधानसभा की मंजूरी के बिना संचित निधि से एक रुपया भी नहीं निकाला जा सकता।
यह नागरिकों को गैर-कानूनी टैक्स वसूली और मनमानी संपत्ति जब्ती से बचाता है तथा सरकारी खजाने पर कड़ा नियंत्रण रखता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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