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🇮🇳 भारत का सर्वोच्च विधान • 26 जनवरी 1950 को लागू

भारत का संपूर्ण संविधान: डिजिटल नागरिक महाग्रंथ

विश्व के सबसे विस्तृत लिखित संविधान के 395 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों का अध्ययन करें सरल नागरिक भाषा, संविधान सभा के ऐतिहासिक विमर्श और सर्वोच्च अदालत के फैसलों के साथ।

395+
अनुच्छेद (Articles)
25
भाग (Thematic Parts)
12
अनुसूचियां (Schedules)
106
संशोधन (Amendments)
📜 उद्देशिका “हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए...”
“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
Page 1 • सरल नागरिक भाषा में
अनुच्छेद 308
Part XIV

निर्वचन (भाग 14 सेवाएं)

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 308 'निर्वचन (भाग 14 सेवाएं)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 309
Part XIV

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 309 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 310
Part XIV

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 310 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 311
Part XIV

संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

अनुच्छेद 311 ईमानदार सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, बाबुओं, रेलवे कर्मियों और पुलिसकर्मियों को राजनीतिक बदले की भावना से बचाता है ताकि वे निडर होकर कानून के अनुसार काम कर सकें। यह दो अटल सुरक्षाएं देता है: 1. अनुच्छेद 311(1): किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस अधिकारी से नीचे के पद वाले अधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था। 2. अनुच्छेद 311(2): किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना विधिवत जांच (Departmental Inquiry) के, जिसमें उसे स्पष्ट आरोप बताए गए हों और अपने बचाव में सुनवाई का पूरा मौका दिया गया हो, बर्खास्त (Dismiss), पदच्युत (Remove) या पदावनत (Demote) नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 312
Part XIV

अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services — IAS, IPS, IFS)

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 312 'अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services — IAS, IPS, IFS)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 312A
Part XIV

कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 312A 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 313
Part XIV

संक्रमणकालीन उपबंध

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 313 'संक्रमणकालीन उपबंध' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 315
Part XIV

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC एवं राज्य PSC)

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 315 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC एवं राज्य PSC)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 316
Part XIV

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 316 'लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 317
Part XIV

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 317 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 318
Part XIV

आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 318 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 319
Part XIV

आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 319 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 321
Part XIV

लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 321 'लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 322
Part XIV

लोक सेवा आयोगों के व्यय

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 322 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 323
Part XIV

लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 323 'लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।

Part XIV (15 अनुच्छेदs)
सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) एवं वैधानिक प्रामाणिकता सूचना

भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम (Copyright Act), 1957 की धारा 52(1)(q) के अंतर्गत भारत का संविधान, संसदीय अधिनियम, राजपत्र अधिसूचनाएं तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में हैं। यह पाठ विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार (India Code) के आधिकारिक अभिलेखों पर आधारित है।

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