संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 308 'निर्वचन (भाग 14 सेवाएं)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 309 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 310 'संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 311 ईमानदार सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, बाबुओं, रेलवे कर्मियों और पुलिसकर्मियों को राजनीतिक बदले की भावना से बचाता है ताकि वे निडर होकर कानून के अनुसार काम कर सकें। यह दो अटल सुरक्षाएं देता है:
1. अनुच्छेद 311(1): किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस अधिकारी से नीचे के पद वाले अधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से नहीं हटाया जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था।
2. अनुच्छेद 311(2): किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना विधिवत जांच (Departmental Inquiry) के, जिसमें उसे स्पष्ट आरोप बताए गए हों और अपने बचाव में सुनवाई का पूरा मौका दिया गया हो, बर्खास्त (Dismiss), पदच्युत (Remove) या पदावनत (Demote) नहीं किया जाएगा।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 312 'अखिल भारतीय सेवाएं (All-India Services — IAS, IPS, IFS)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 312A 'कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 313 'संक्रमणकालीन उपबंध' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 315 'संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC एवं राज्य PSC)' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 316 'लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 317 'लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 318 'आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 319 'आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 321 'लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 322 'लोक सेवा आयोगों के व्यय' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
संविधान के भाग XIV (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) का अनुच्छेद 323 'लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन' का प्रावधान करता है। यह सरकारी कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तों (309), बिना निष्पक्ष जांच के बर्खास्तगी से सुरक्षा (311), अखिल भारतीय सेवाओं (312), तथा संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC/State PSC, अनुच्छेद 315-323) की स्वतंत्रता और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता है।
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