आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 160 Part VI

कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 160 (कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन): भाग VI के तहत राज्य की कार्यपालिका (राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता) के संवैधानिक नियम।
संविधान के भाग VI (राज्य शासन) का अनुच्छेद 160 'कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन' का प्रावधान करता है। यह राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति व पदावधि, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह, राज्य के महाधिवक्ता (Advocate-General) और राज्य सरकार के कार्य-संचालन के संवैधानिक नियमों को तय करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 160): Part VI के अंतर्गत 'कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
इस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद की शक्तियों का प्रयोग लोकतांत्रिक सलाह और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होता है
अनुच्छेद 163 व 164(2) तथा सुप्रीम कोर्ट (शमशेर सिंह व नबाम रेबिया केस) के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे संवैधानिक प्रमुख हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और स्थानीय कल्याण योजनाएं जनता द्वारा चुनी गई राज्य सरकार के माध्यम से जवाबदेह ढंग से चलें।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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