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अनुच्छेद 213 Part VI

विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 213 (विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति): संविधान के Part VI के अंतर्गत वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधान।
संविधान के Part VI में स्थित अनुच्छेद 213 'विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति' के संबंध में स्पष्ट संवैधानिक नियम और प्रक्रियात्मक सीमाएं निर्धारित करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 213): Part VI के अंतर्गत 'विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 3 खंड (Clauses) व 5 उप-खंड तथा स्पष्ट संवैधानिक शर्तें (Provisos) दी गई हैं
मनमाने प्रशासनिक आदेशों के बजाय संसद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही को अनिवार्य बनाता है
अनुच्छेद 213 के तहत प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां संविधान की सीमाओं और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
यह सुनिश्चित करता है कि Part VI के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी की मनमानी से नहीं, बल्कि संविधान के स्थापित नियमों से चले।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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