आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 214 Part VI

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts)

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 214 (राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts)): भाग VI के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारिता का प्रावधान।
संविधान के भाग VI के अध्याय V का अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) में 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts)' का उपबंध करता है। यह हाई कोर्ट के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद-सुरक्षा, अभिलेख न्यायालय की शक्ति (215), रिट अधिकारिता (226) और राज्य की सभी निचली अदालतों के अधीक्षण (227) को सुनिश्चित करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 214): Part VI के अंतर्गत 'राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts)' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
यह एक सीधा और स्पष्ट संवैधानिक निर्देश है जिसका पालन करना सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिए अनिवार्य है
उच्च न्यायालय (High Court) की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी द्वारा संरक्षित
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के अनुसार हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के अनुल्लंघनीय मूल ढांचे का हिस्सा है।
यह प्रत्येक नागरिक को अपने ही राज्य में पुलिस या प्रशासन की किसी भी गैर-कानूनी कार्रवाई के खिलाफ तुरंत न्याय पाने का मजबूत मंच देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
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