आपातकालीन नागरिक हेल्पलाइन

अनुच्छेद 230 Part VI

उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार

त्वरित सारांश (TL;DR)
अनुच्छेद 230 (उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार): भाग VI के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय (High Courts) के गठन, स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारिता का प्रावधान।
संविधान के भाग VI के अध्याय V का अनुच्छेद 230 राज्यों के उच्च न्यायालयों (High Courts) में 'उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार' का उपबंध करता है। यह हाई कोर्ट के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद-सुरक्षा, अभिलेख न्यायालय की शक्ति (215), रिट अधिकारिता (226) और राज्य की सभी निचली अदालतों के अधीक्षण (227) को सुनिश्चित करता है।
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 230): Part VI के अंतर्गत 'उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार' के लिए बाध्यकारी कानूनी नियम तय करता है
इसमें 2 खंड (Clauses) व 2 उप-खंड के माध्यम से स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है
उच्च न्यायालय (High Court) की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी द्वारा संरक्षित
एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) के अनुसार हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के अनुल्लंघनीय मूल ढांचे का हिस्सा है।
यह प्रत्येक नागरिक को अपने ही राज्य में पुलिस या प्रशासन की किसी भी गैर-कानूनी कार्रवाई के खिलाफ तुरंत न्याय पाने का मजबूत मंच देता है।
और गहराई से पढ़ना चाहते हैं? आधिकारिक राजपत्रित मूल पाठ या सुप्रीम कोर्ट निर्णय व संविधान सभा बहस देखें:
Copied to clipboard!
EN-IN • STUDIO VOICE
Preparing studio neural voice...